भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन-कौन से अधिकार शामिल है ? (125 Words) [UPPSC 2022]
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, लेकिन दोनों के अधिकार में अंतर है। राष्ट्रपति का अधिकार (अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति को मृत्यु दंड, उम्रकैद या किसी अन्य दंड को कम करने, स्थगित करने, या माफ करने का अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से केंRead more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, लेकिन दोनों के अधिकार में अंतर है।
- राष्ट्रपति का अधिकार (अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति को मृत्यु दंड, उम्रकैद या किसी अन्य दंड को कम करने, स्थगित करने, या माफ करने का अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से केंद्रीय अपराधों के लिए होता है, और राष्ट्रपति का यह निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, जिसे राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाता है।
- राज्यपाल का अधिकार (अनुच्छेद 161): राज्यपाल को केवल राज्य स्तरीय अपराधों के लिए क्षमादान, दंड कम करने, या स्थगित करने का अधिकार होता है। यह अधिकार राज्य सरकार की सलाह पर प्रयोग में लाया जाता है, और यह केंद्र की विधायिका या कार्यकारी शक्तियों से स्वतंत्र होता है।
इस प्रकार, राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार केंद्रीय मामलों तक सीमित है, जबकि राज्यपाल का अधिकार केवल राज्य स्तरीय मामलों तक ही सीमित रहता है।
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में अधिकार 1. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 21 के तहत, हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित है। 2. स्वास्थ्य और स्वच्छता: Right to Health: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 'फRead more
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में अधिकार
1. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:
2. स्वास्थ्य और स्वच्छता:
3. शिक्षा का अधिकार:
4. स्वच्छता का अधिकार:
5. जीविका का अधिकार:
निष्कर्ष
अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, और जीविका जैसे अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विस्तारित और मजबूत किए गए हैं।
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