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"लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।" चर्चा कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]
एक ही समय में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव: प्रभाव और जवाबदेही समान समय पर चुनाव कराने से चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को सीमित किया जा सकता है, जिससे चुनावी खर्चे कम होंगे और प्रचार गतिविधियाँ एक साथ चल सकेंगी। इससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया की सुगमता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक सुविधाएँRead more
एक ही समय में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव: प्रभाव और जवाबदेही
समान समय पर चुनाव कराने से चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को सीमित किया जा सकता है, जिससे चुनावी खर्चे कम होंगे और प्रचार गतिविधियाँ एक साथ चल सकेंगी। इससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया की सुगमता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक सुविधाएँ सुलभ होंगी।
जवाबदेही पर प्रभाव: हालांकि, एक ही समय में चुनाव कराने से जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो सकती है। अलग-अलग समय पर चुनाव सरकार को उनके कार्यकाल के दौरान प्रदर्शन की निगरानी का अवसर देते हैं। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो सरकार की सत्ता के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है क्योंकि सरकार को किसी विशिष्ट चुनावी मुद्दे या विधानसभा कार्यों पर समर्पित तरीके से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकेगा।
इस प्रकार, समान समय पर चुनाव निश्चित लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन जवाबदेही की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं।
See lessभारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह, औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? (150 words) [UPSC 2017]
दबाव समूह और भारतीय राजनीतिक प्रक्रम दबाव समूह भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं: 1. नीतिगत प्रभाव: दबाव समूह सरकार और राजनीतिक दलों पर नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने का दबाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, किसान संघ और संघटन कृषि नीतियों में बदलाव के लिए प्रभावशाली रहे हैं। 2Read more
दबाव समूह और भारतीय राजनीतिक प्रक्रम
दबाव समूह भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं:
1. नीतिगत प्रभाव: दबाव समूह सरकार और राजनीतिक दलों पर नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने का दबाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, किसान संघ और संघटन कृषि नीतियों में बदलाव के लिए प्रभावशाली रहे हैं।
2. जनमत निर्माण: ये समूह जनमत को आकार देते हैं और सार्वजनिक मुद्दों पर सचेतता फैलाते हैं, जिससे सरकार की नीतियों पर प्रभाव पड़ता है।
3. लॉबीइंग और शिष्टाचार: दबाव समूह अक्सर लॉबीइंग और शिष्टाचार के माध्यम से अपने मुद्दों को प्रमुखता दिलाते हैं, जिससे सरकार की प्राथमिकताओं पर असर पड़ता है।
अनौपचारिक बनाम औपचारिक दबाव समूह: हाल के वर्षों में, अनौपचारिक दबाव समूह, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय ऑनलाइन मोर्चे और अदृश्य नेटवर्क, औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। ये समूह त्वरित और व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हैं, और इसी कारण से अधिक शक्ति और प्रभाव के रूप में उभरे हैं।
See lessएक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए कौन-कौन से चरण आवश्यक हैं ? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा ? कारण बताइए। (250 words) [UPSC 2020]
एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए निम्नलिखित चरण आवश्यक हैं: 1. प्रस्ताव और विधेयक: सर्वप्रथम, एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए एक विधेयक तैयार किया जाता है, जिसमें आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और अधिकारों की विस्तृत जानकारी होती है। यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 2. विधेयक का पारित होना:Read more
एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए निम्नलिखित चरण आवश्यक हैं:
1. प्रस्ताव और विधेयक:
सर्वप्रथम, एक आयोग के सांविधानिकीकरण के लिए एक विधेयक तैयार किया जाता है, जिसमें आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और अधिकारों की विस्तृत जानकारी होती है। यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
2. विधेयक का पारित होना:
विधेयक को संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—से पारित होना आवश्यक है। यह प्रक्रिया विधायिका की समीक्षा और संशोधन के बाद पूरी होती है।
3. राष्ट्रपति की स्वीकृति:
विधेयक के संसद से पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, विधेयक कानून बन जाता है और आयोग को सांविधानिक मान्यता मिलती है।
4. संविधान में संशोधन:
यदि आवश्यक हो, तो संविधान में उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं ताकि आयोग को सांविधानिक दर्जा प्रदान किया जा सके। यह संशोधन संविधान की पहली अनुसूची या अनुच्छेद में शामिल किया जाता है।
राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करने के लाभ:
संवैधानिक दर्जा: राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिक दर्जा मिलने से आयोग की स्वायत्तता और अधिकारों की पुष्टि होगी, जो उसकी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना: सांविधानिक दर्जा आयोग को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान करेगा, जिससे वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और लैंगिक न्याय को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा।
सशक्तिकरण: आयोग के लिए स्पष्ट कानूनी आधार और शक्ति होने से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में स्थायी और प्रभावी नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित किए जा सकेंगे।
प्रशासनिक प्रभाव: सांविधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद, आयोग को बेहतर संसाधन और समर्थन मिलेगा, जिससे उसकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सामाजिक प्रभावशीलता में सुधार होगा।
इस प्रकार, राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधानिकता प्रदान करने से भारत में लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करेगा और समाज में समानता को बढ़ावा देगा।
See lessविगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक 'उपयोगहीन स्टैपनी टायर' से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिये जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। (250 words) [UPSC 2020]
विगत कुछ दशकों में राज्य सभा ने 'उपयोगहीन स्टैपनी टायर' से एक महत्वपूर्ण सहायक अंग के रूप में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को पार किया है। इस रूपांतरण को निम्नलिखित कारकों और क्षेत्रों में देखा जा सकता है: 1. विधायिका की कार्यप्रणाली में योगदान: राज्य सभा ने विधायिका की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूRead more
विगत कुछ दशकों में राज्य सभा ने ‘उपयोगहीन स्टैपनी टायर’ से एक महत्वपूर्ण सहायक अंग के रूप में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को पार किया है। इस रूपांतरण को निम्नलिखित कारकों और क्षेत्रों में देखा जा सकता है:
1. विधायिका की कार्यप्रणाली में योगदान:
राज्य सभा ने विधायिका की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर समीक्षा और सुझाव देने में। यह सदन विधेयकों की समीक्षा करता है, उन्हें संशोधित करता है, और अपने सुझाव प्रस्तुत करता है, जो कि लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों की गुणवत्ता में सुधार लाता है। उदाहरणस्वरूप, कई महत्वपूर्ण विधेयक जैसे कि राजस्व, वित्तीय सुधार, और समाजिक कल्याण के विधेयकों पर राज्य सभा की संस्तुति और सुझाव महत्वपूर्ण रहे हैं।
2. विशेषज्ञता और विविधता:
राज्य सभा में विशेषज्ञों, अनुभवी व्यक्तियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है। इस कारण, सदन में पेश किए गए मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श होता है और विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। यह विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण होता है जहाँ तकनीकी या विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है।
3. संघीय संतुलन:
राज्य सभा ने संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह राज्यों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का माध्यम है और केंद्रीय नीतियों पर राज्यों के दृष्टिकोण को समाहित करता है। उदाहरण के लिए, राज्यों की विशेष समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा कर उन्हें केंद्र सरकार के ध्यान में लाया जाता है।
4. विवादों का समाधान:
राज्य सभा ने विवादित मुद्दों पर मध्यस्थता और समाधान प्रदान करने में भी योगदान दिया है। कई बार यह सदन विधायिका में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने का काम करता है और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
5. संवैधानिक संशोधन:
राज्य सभा ने संवैधानिक संशोधनों पर विचार और मंजूरी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रक्रिया संविधान में आवश्यक बदलाव और सुधार को लागू करने में सहायक रही है।
इन कारकों और क्षेत्रों के माध्यम से, राज्य सभा ने अपनी भूमिका और प्रभावशीलता को मजबूत किया है, जिससे यह एक ‘उपयोगहीन स्टैपनी टायर’ से एक महत्वपूर्ण सहायक अंग में परिवर्तित हो गया है।
See lessराष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिये भारतीय संविधान केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गये कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिये । (250 words) [UPSC 2020]
भारतीय संविधान की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; और हाल के कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के संदर्भ में स्पष्ट होती है। 1. महामारी अधिनियम, 1897: यह अधिनियम महामारी की स्थितRead more
भारतीय संविधान की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; और हाल के कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के संदर्भ में स्पष्ट होती है।
1. महामारी अधिनियम, 1897:
यह अधिनियम महामारी की स्थिति में तात्कालिक और प्रभावी उपायों की सुविधा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे वह महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों के साथ समन्वय कर सके। इसमें केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो एकता बनाए रखने के लिए राज्यों को निर्देशित और नियंत्रित कर सकती है।
2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:
इस अधिनियम के तहत, आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। हालांकि, केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक नीति निर्माण और समन्वय की शक्तियाँ दी गई हैं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र ने आपदा प्रबंधन के मामले में राज्यों के साथ मिलकर एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है।
3. कृषि क्षेत्र के अधिनियम:
हाल के कृषि अधिनियमों ने केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को और स्पष्ट किया। इन अधिनियमों के अंतर्गत, केंद्र ने कृषि विपणन और अनुबंध खेती में सुधार के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया है। हालांकि, इन कानूनों पर विवाद भी हुआ है, लेकिन इनका उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि बाजार को एकीकृत करना और एकत्रित नीतियों के माध्यम से एकता और समानता को बढ़ावा देना है।
इन अधिनियमों के संदर्भ में, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्याओं को संबोधित करने और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करते हैं। यह प्रवृत्ति संविधान की केंद्रीयता को बनाए रखने में सहायक होती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करती है।
See less'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर'! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए ? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ? (150 words) [UPSC 2020]
"एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर" का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक बार जब कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, तो उसे सदन की अध्यक्षता के दौरान पूरी निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से दूर रहना चाहिए। यह सिद्धांत लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्णRead more
“एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर” का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक बार जब कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, तो उसे सदन की अध्यक्षता के दौरान पूरी निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से दूर रहना चाहिए। यह सिद्धांत लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
सकारात्मक परिणाम:
See lessनिष्पक्षता और स्वतंत्रता: अध्यक्ष को एक बार निर्वाचित होने के बाद राजनीति से अलग माना जाएगा, जिससे वह निष्पक्ष निर्णय ले सकेगा और सदन की कार्यवाही को स्वतंत्रता से संचालित कर सकेगा।
विश्वसनीयता: यह सिद्धांत अध्यक्ष की भूमिका की विश्वसनीयता और सम्मान बढ़ा सकता है, जिससे सदन की कार्यवाही पर विश्वास मजबूत होगा।
संभावित चुनौतियाँ:
दीर्घकालिक प्रभाव: लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने से राजनीतिक दबावों से बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सुधार में कठिनाई: एक ही व्यक्ति लंबे समय तक पद पर रहने से सुधार की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है, यदि अध्यक्ष प्रणाली की कमियों को दूर नहीं कर पाता।
इसलिए, “एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर” का सिद्धांत निष्पक्षता को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समुचित निगरानी और निरंतर सुधार की आवश्यकता होगी।
आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है ? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए । ((150 words) [UPSC 2020]
भारत का महासंघीय ढांचा सहयोग, स्पर्धा, और संघर्ष के मिश्रण से आकार लिया गया है। भारतीय संविधान ने संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया है, जिससे सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यह सहयोग अक्सर स्पर्धा और संघर्ष में बदल जाता है, जिससे संघीय ढांचे का विकास प्रभावित होता है। सहयोग का उदाहरRead more
भारत का महासंघीय ढांचा सहयोग, स्पर्धा, और संघर्ष के मिश्रण से आकार लिया गया है। भारतीय संविधान ने संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया है, जिससे सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यह सहयोग अक्सर स्पर्धा और संघर्ष में बदल जाता है, जिससे संघीय ढांचे का विकास प्रभावित होता है।
सहयोग का उदाहरण COVID-19 महामारी के दौरान देखा गया, जब केंद्र और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर संकट का सामना किया। आर्थिक पैकेज और टीकाकरण अभियान में केंद्र-राज्य सहयोग ने प्रभावी रूप से कार्य किया।
स्पर्धा का उदाहरण GST लागू करने के दौरान देखने को मिला, जहाँ राज्यों ने राजस्व हिस्सेदारी के लिए मोलभाव किया। हालाँकि, अंततः यह स्पर्धा एक राष्ट्रव्यापी कर प्रणाली की स्थापना में सहायक रही।
संघर्ष का उदाहरण कृषि कानूनों के विरोध में देखा गया, जब राज्यों ने केंद्र के कानूनों का विरोध किया और उन्हें राज्य की स्वायत्तता पर अतिक्रमण के रूप में देखा।
इन तीनों तत्वों ने मिलकर भारतीय महासंघ को अधिक लचीला और सामयिक चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बनाया है।
See less"सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर प्रभाव डालेंगे"। विवेचना कीजिए। (150 words) [UPSC 2020]
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जो शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। हाल ही में किए गए संशोधनों में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इन संशोधनों से सूचनाRead more
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जो शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। हाल ही में किए गए संशोधनों में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है।
इन संशोधनों से सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पहले, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन की शर्तें निर्धारित थीं, जिससे उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार को इन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मिल गया है, जिससे आयोग पर सरकार के अप्रत्यक्ष दबाव की आशंका बढ़ जाती है।
यह संशोधन सूचना आयोग की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि सरकार के प्रति उत्तरदायी होने के बजाय आयोग सरकार के दबाव में आ सकता है। इससे आरटीआई अधिनियम के मूल उद्देश्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
See less"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है"। टिप्पणी कीजिए। (150 words) [UPSC 2020]
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act, 1951) के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान लोकतंत्र को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, वर्तमान में इस प्रक्रिया में कई जटिलताएँ और कानूनी बाधाएँ हैं, जो इसे प्रभावी ढंग से लागूRead more
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act, 1951) के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान लोकतंत्र को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, वर्तमान में इस प्रक्रिया में कई जटिलताएँ और कानूनी बाधाएँ हैं, जो इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में रुकावट पैदा करती हैं।
पहली समस्या यह है कि दोष सिद्ध होने में लंबा समय लग सकता है, जिससे दोषी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं और सार्वजनिक पद पर बने रह सकते हैं। दूसरी समस्या यह है कि कानून की जटिलताओं के कारण दोषी ठहराए गए व्यक्ति कानूनी अपीलों के माध्यम से अपनी अयोग्यता को चुनौती देकर इसे टाल सकते हैं।
इसलिए, इस प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है ताकि भ्रष्ट आचरण में संलिप्त व्यक्ति शीघ्रता से अयोग्य घोषित किए जा सकें। इसके लिए, समयबद्ध सुनवाई, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया, और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त प्रावधानों की आवश्यकता है। इससे न केवल लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।
See lessक्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान-प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन के कार्यों पर निगरानी और नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ विभागों के कार्यों और नीतियों की समीक्षा करती हैं और संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाती हैं। संसदीय स्थायी समितियों के कार्य और उनका मूल्यांकन: 1. निगरानी औRead more
संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन के कार्यों पर निगरानी और नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ विभागों के कार्यों और नीतियों की समीक्षा करती हैं और संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाती हैं।
संसदीय स्थायी समितियों के कार्य और उनका मूल्यांकन:
1. निगरानी और समीक्षा:
उदाहरण: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) और वित्त समिति (Estimates Committee) संसदीय स्थायी समितियाँ हैं जो बजट और खर्चों की समीक्षा करती हैं। PAC का मुख्य कार्य सरकारी खातों का ऑडिट करना और वित्तीय गड़बड़ियों की पहचान करना है। इस प्रकार, यह विभागों की वित्तीय अनुशासन पर नजर रखती है।
मूल्यांकन: ये समितियाँ विभागों को पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। PAC के उदाहरण के रूप में, इसने विभिन्न समय पर महत्वपूर्ण घोटालों को उजागर किया है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल घोटाला।
2. नीतिगत सलाह और सुधार:
उदाहरण: गृह मामलों की स्थायी समिति (Standing Committee on Home Affairs) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थायी समिति (Standing Committee on Health and Family Welfare) विभागों की नीतियों की समीक्षा करती हैं और सुधार के सुझाव देती हैं।
मूल्यांकन: ये समितियाँ विभागों को नीतिगत सुधारों के लिए प्रेरित करती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थायी समिति ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिससे विभागों को नीतियों में बदलाव और सुधार लाने की दिशा में मार्गदर्शन मिला है।
3. सरकारी प्रदर्शन की निगरानी:
उदाहरण: संविधान समीक्षा समिति (Committee on the Constitution) और संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees) विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों की निगरानी करती हैं और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाती हैं।
मूल्यांकन: ये समितियाँ विभागों को उनकी कार्यप्रणाली और प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित करती हैं। संविधान समीक्षा समिति ने कई बार संविधान में सुधारों की सिफारिश की है, जिससे प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली को अपडेट करने में सहायता मिली है।
निष्कर्ष:
See lessसंसदीय स्थायी समितियाँ विभागों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करती हैं, पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करती हैं, और संसदीय नियंत्रण को मजबूत करती हैं। इनके कार्यों से प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और संसदीय सिस्टम के प्रति सम्मान बनाए रहता है। ये समितियाँ न केवल नीतिगत सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, बल्कि प्रशासनिक सुधारों के लिए भी प्रेरित करती हैं।