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उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
संविधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 169: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, किसी भी राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) की स्थापना की जा सकती है। इसके अनुसार: स्थापना की प्रक्रिया: विधान परिषद की स्थापना के लिए, राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को संसद मेंRead more
संविधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 169:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, किसी भी राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) की स्थापना की जा सकती है। इसके अनुसार:
स्थापना की प्रक्रिया: विधान परिषद की स्थापना के लिए, राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को संसद में भी मंजूरी प्राप्त करनी होती है।
संगठन और संरचना: विधान परिषद की संरचना और सदस्य संख्या राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसमें विभिन्न श्रेणियों के सदस्य होते हैं जैसे कि शिक्षाविद, विधायकों, और पेशेवर।
विधान परिषदों के कार्य:
विधायिका का समर्थन:
विधान परिषद का मुख्य कार्य राज्य विधान सभा की सहायता करना होता है। यह विधायिका के सदस्य बनते हैं और विधायी कार्यों में अनुभव और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
विधायी प्रक्रिया में सुधार:
विधान परिषद विधेयकों पर विचार करने, संशोधन करने और समीक्षा करने का काम करती है। यह विधान सभा के निर्णयों को अधिक सुसंगत और संतुलित बनाती है।
विशेषज्ञता और सलाह:
इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जो विधायिका को सलाह और सुझाव प्रदान करते हैं, जिससे कानूनों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
उदाहरण:
बिहार विधान परिषद:
बिहार में विधान परिषद 1952 में स्थापित की गई थी और यह राज्य की विधायिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जो विधायिका को समर्थन और सलाह प्रदान करते हैं।
कर्नाटक विधान परिषद:
कर्नाटक में विधान परिषद 1986 में पुनः स्थापित की गई थी। इसका काम राज्य की विधायिका के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और निरीक्षण प्रदान करना है।
वर्तमान स्थिति और मूल्यांकन:
लाभ:
संतुलन और नियंत्रण:
विधान परिषद विधान सभा के कार्यों की समीक्षा करती है और इसमें शामिल विशेषज्ञता विधायिका को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है।
विधायिका की गुणवत्ता:
परिषद में अनुभवी और पेशेवर सदस्य होते हैं, जो विधायी प्रक्रिया में सुधार और अधिक पारदर्शिता लाने में सहायक होते हैं।
सीमाएँ:
अर्थशास्त्र:
कई लोगों का मानना है कि विधान परिषदें अनावश्यक और खर्चीली हैं, और इनकी उपस्थिति राज्य सरकार के संसाधनों पर बोझ डालती है।
राजनीतिक नियुक्तियाँ:
विधान परिषद में कई बार राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं, जिससे इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।
वर्तमान स्थिति:
कुछ राज्यों में विधान परिषदें प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, जबकि अन्य में इसे समाप्त करने की माँग उठ रही है। विधान परिषद की उपयोगिता और संरचना पर विचार राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक परिदृश्य पर निर्भर करती है।
See lessइस प्रकार, संविधानिक प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित विधान परिषदें विधायिका को सहारा प्रदान करती हैं और विधायी प्रक्रिया को अधिक संतुलित और गुणवत्ता युक्त बनाने में सहायक होती हैं।
यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं। संरचनात्मक सीमाएँ: स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नRead more
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं।
संरचनात्मक सीमाएँ:
स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन भी सरकारी नियंत्रण में रहता है, जिससे आयोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
सीमित शक्तियाँ: मानवाधिकार आयोगों को केवल अनुशंसा करने का अधिकार होता है। वे कार्यवाही शुरू करने या न्यायिक आदेश जारी करने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा सकते।
व्यावहारिक सीमाएँ:
रिपोर्टिंग और प्रभावशीलता: आयोगों द्वारा की गई अनुशंसाएँ अक्सर कार्रवाई में परिवर्तित नहीं होतीं। इसके पीछे कमीश्न की सिफारिशों पर कार्रवाई की कमी और पारदर्शिता की कमी होती है।
संसाधनों की कमी: आयोगों के पास सीमित संसाधन होते हैं, जिससे वे बड़े और जटिल मामलों की जांच और समाधान में असमर्थ हो सकते हैं।
सुधारात्मक उपाय:
स्वायत्तता बढ़ाना: आयोगों की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए। उन्हें स्वतंत्र वित्तीय प्रबंधन और नियुक्तियों में सरकार की दखलंदाजी से मुक्त होना चाहिए।
प्रशासनिक शक्ति: आयोगों को न्यायिक शक्तियाँ और कठोर प्रवर्तन क्षमताएँ प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कदम उठा सकें और प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें।
संसाधनों की वृद्धि: आयोगों के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ताकि वे जटिल और व्यापक मामलों की जांच और समाधान कर सकें।
पारदर्शिता और जवाबदेही: आयोगों के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि उनकी सिफारिशों को लागू किया जा सके।
इन सुधारात्मक उपायों से मानवाधिकार आयोगों की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है और वे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठा सकते हैं।
See lessएक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आइ०) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी० बी० आइ० जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति और इसके क्षेत्राधिकार पर उठते प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। संविधानिक प्रावधान: सहयोग और सहमति: भारतीय संविधान के तहत, कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। CBI को केंद्रीयRead more
भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति और इसके क्षेत्राधिकार पर उठते प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।
संविधानिक प्रावधान:
सहयोग और सहमति: भारतीय संविधान के तहत, कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। CBI को केंद्रीय जांच एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र और जाँच की शक्ति पर राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है।
संविधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 245 के तहत, राज्य की अधिकारिता राज्य के अधिकार क्षेत्र तक सीमित होती है, और किसी भी केंद्रीय एजेंसी को राज्य के अधिकार क्षेत्र में बिना सहमति के जाँच करने का अधिकार नहीं होता।
CBI का क्षेत्राधिकार:
सहमति की आवश्यकता: CBI की जाँच शुरू करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को किसी भी मामले की जाँच के लिए CBI को अधिकृत करने की शक्ति होती है। यदि राज्य सरकार सहमति नहीं देती, तो CBI जाँच नहीं कर सकती है।
आत्यंतिक शक्ति: हालांकि, CBI को “स्वतंत्र” माना जाता है, लेकिन राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोकना उसकी आत्यंतिक शक्ति को सीमित करता है। यह केंद्रीय एजेंसी की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध शामिल हैं और राज्यों की राजनीति से प्रभावित हो सकते हैं।
संघीय ढाँचा और न्यायिक समीक्षा:
संघीय संतुलन: भारत का संघीय ढाँचा राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। CBI की जाँच की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति की आवश्यकता इस संघीय संतुलन को बनाए रखती है, लेकिन यह केंद्रीय एजेंसी की स्वतंत्रता को भी सीमित कर देती है।
न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका इस मुद्दे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें अपनी सहमति का उपयोग अनुचित तरीके से न करें और CBI की जाँच को अवरुद्ध न करें।
इस प्रकार, CBI की जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति और इसके क्षेत्राधिकार पर उठते प्रश्न भारत के संघीय ढांचे के मूल्यों और प्रावधानों को चुनौती देते हैं, जो राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति के संतुलन को बनाए रखते हैं।
See lessभारतीय संविधान के "आधारभूत ढांचा सिद्धान्त" के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। (200 Words) [UPPSC 2022]
भारतीय संविधान के "आधारभूत ढांचा सिद्धान्त" के विकास एवं प्रभाव की विवेचना विकास: प्रस्तावना: "आधारभूत ढांचा सिद्धान्त" (Basic Structure Doctrine) की शुरुआत केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धान्त को स्थापित किया कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिनRead more
भारतीय संविधान के “आधारभूत ढांचा सिद्धान्त” के विकास एवं प्रभाव की विवेचना
विकास:
प्रभाव:
निष्कर्ष: “आधारभूत ढांचा सिद्धान्त” ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को संरक्षण प्रदान किया है, जिससे संविधान की स्थिरता और न्यायिक समीक्षा की भूमिका को सुनिश्चित किया गया है। यह सिद्धान्त संविधान की अनिवार्यता और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
See lessभारत में "एक राष्ट्र एक चुनाव" की अवधारणा की अपनी संभावनाएं एवं सीमाएं है, परीक्षण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2022]
भारत में "एक राष्ट्र एक चुनाव" की अवधारणा की संभावनाएँ और सीमाएँ संभावनाएँ: वित्तीय लाभ: एक साथ चुनाव कराने से सरकार और जनता दोनों पर वित्तीय बोझ कम होगा। उदाहरण के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अनुमानित लागत ₹50,000 करोड़ के आस-पास है, जबकि एक साथ चुनाव से इन खर्चों में कमी आ सकती है। प्रशासनिक सुवRead more
भारत में “एक राष्ट्र एक चुनाव” की अवधारणा की संभावनाएँ और सीमाएँ
संभावनाएँ:
सीमाएँ:
निष्कर्ष: “एक राष्ट्र एक चुनाव” की अवधारणा वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकती है, लेकिन संविधानिक, कानूनी, और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ इसे लागू करने में बाधा डालती हैं। सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श और योजना की आवश्यकता होगी।
See lessभारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है ? (200 Words) [UPPSC 2022]
निर्वाचन का आधार: भारत का राष्ट्रपति एक विशेष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, जिसे "इलेक्ट्रोरल कॉलेज" द्वारा चुना जाता है। इस कॉलेज में सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया: उम्मीदवारी और नामांकन: राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50Read more
निर्वाचन का आधार: भारत का राष्ट्रपति एक विशेष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, जिसे “इलेक्ट्रोरल कॉलेज” द्वारा चुना जाता है। इस कॉलेज में सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
निर्वाचन की प्रक्रिया:
निष्कर्ष: राष्ट्रपति का चुनाव एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो भारतीय संघ की विविधता और संघीय संरचना को ध्यान में रखता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया हो और विभिन्न राज्यों की प्रतिनिधित्व का सही संतुलन हो।
See lessक्या समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है ? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिये । (200 Words) [UPPSC 2022]
समितियों की उपयोगिता: समितियाँ संसदीय कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ विस्तृत विचार-विमर्श, विश्लेषण, और विशेषज्ञों से साक्षात्कार के माध्यम से जटिल मुद्दों की गहराई से जांच करती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सूचित और संतुलित होती है। उदाहरRead more
समितियों की उपयोगिता: समितियाँ संसदीय कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ विस्तृत विचार-विमर्श, विश्लेषण, और विशेषज्ञों से साक्षात्कार के माध्यम से जटिल मुद्दों की गहराई से जांच करती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सूचित और संतुलित होती है। उदाहरण के लिए, लोकसभा की सार्वजनिक क्षेत्र समिति ने 2023 में कई सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति की समीक्षा की और सुधार सुझाव दिए, जो उनके प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार को बढ़ावा देते हैं।
प्राक्कलन समिति की भूमिका:
निष्कर्ष: समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं, और प्राक्कलन समिति का बजट समीक्षा और सुधार में केंद्रीय योगदान है, जो संसदीय प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
See less"नीति आयोग" के उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या कीजिए। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या है? (200 Words) [UPPSC 2022]
नीति आयोग: उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या उद्देश्य: नीति निर्माण और सलाह: नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सलाह देता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से नीति आयोग ने अवसंरचना के क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह बढ़ाने की सलाह दी है। रणRead more
नीति आयोग: उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या
उद्देश्य:
संरचना:
नीति आयोग में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य, और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल हैं।
महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:
इन प्रयासों से नीति आयोग ने भारत के समग्र और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
See less'संविधान का उद्देश्य सुधार लाने के लिए समाज को रूपांतरित करना है और यह उद्देश्य रूपांतरणकारी संविधान
संविधान का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और उसे रूपांतरित करना है, और इसे रूपांतरणकारी संविधान के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की इस रूपांतरणकारी भूमिका की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: सामाजिक न्याय की ओर: संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैंRead more
संविधान का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और उसे रूपांतरित करना है, और इसे रूपांतरणकारी संविधान के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की इस रूपांतरणकारी भूमिका की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
सामाजिक न्याय की ओर: संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। जाति, धर्म, लिंग, और वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 और 17 जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
मूलभूत अधिकार: संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता, जो समाज में मौलिक सुधारों को प्रेरित करते हैं। ये अधिकार लोगों की जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं।
सामाजिक और आर्थिक सुधार: संविधान ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित किया है, जैसे आरक्षण की नीतियाँ, जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करती हैं।
संविधान के अनुच्छेद 46: यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण और सहायता की गारंटी करता है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है।
संविधानिक प्राधिकरण: संविधान ने संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति दी है, जिससे समाज में आवश्यक सुधार लागू किए जा सकते हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है और असामान्य परिस्थितियों में भी संविधान की रक्षा करती है।
इन पहलुओं के माध्यम से, भारतीय संविधान ने समाज को रूपांतरित करने और सुधार लाने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान किया है। इसका उद्देश्य न केवल विधायी और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देना है। इस प्रकार, संविधान एक रूपांतरणकारी दस्तावेज है, जो समाज के समग्र विकास और सुधार की दिशा में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
See lessविधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की परिणति केशवानंद भारती वाद में 'आधारभूत संरचना' के सिद्धांत रूप में हुई। विवेचना कीजिए। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने में इस वाद का क्या महत्व है? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
केशवानंद भारती वाद (1973) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुकदमा है, जिसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को "आधारभूत संरचना" के सिद्धांत के माध्यम से निपटाया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति "आधारभूत सRead more
केशवानंद भारती वाद (1973) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुकदमा है, जिसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को “आधारभूत संरचना” के सिद्धांत के माध्यम से निपटाया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति “आधारभूत संरचना” (Basic Structure) को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती।
संदर्भ में, केशवानंद भारती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को परिवर्तित कर सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना में लोकतंत्र, संघीय संरचना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और मूल अधिकार जैसे तत्व शामिल हैं, जिन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता।
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने में इस वाद का महत्व अत्यधिक है:
संवैधानिक सुरक्षा: यह निर्णय संविधान की संरचनात्मक स्थिरता और मूलभूत सिद्धांतों की सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल तत्व, जैसे लोकतंत्र और मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन के दायरे से बाहर हैं।
न्यायपालिका की भूमिका: न्यायपालिका को संविधान की आधारभूत संरचना की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति मिलती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान में बदलाव जनता के मूल अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकते।
संवैधानिक संतुलन: यह निर्णय विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। यह बताता है कि संविधान की मौलिक संरचना की रक्षा करना केवल संसद का काम नहीं है, बल्कि न्यायपालिका का भी है।
इस प्रकार, केशवानंद भारती वाद ने संविधान की स्थिरता और न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट किया।
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