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कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् "मतदान के अधिकार का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए। (250 words)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में कैदियों को मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के मूल्यों और अधिकारों के प्रति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत में चुनावों के आयोजन और चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। यह अधिनियम मतदाता योग्यता, चुनावी नियमोंRead more
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में कैदियों को मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के मूल्यों और अधिकारों के प्रति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत में चुनावों के आयोजन और चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। यह अधिनियम मतदाता योग्यता, चुनावी नियमों और लोक प्रतिनिधियों की नियुक्ति को निर्धारित करता है।
कैदियों के मताधिकार का प्रश्न:
डेमोक्रेटिक सिद्धांत: लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसे संविधान और चुनावी कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। कैदियों को मताधिकार से वंचित करना, जो कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखता है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।
मानवाधिकार और पुनर्वास: कैदी भी समाज के सदस्य होते हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। मताधिकार से वंचित करना पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और समाज की मुख्यधारा में उनकी पुनः स्थापना के प्रयासों को कमजोर करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: इस अधिनियम में कैदियों के मतदान के अधिकार को सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया गया है, परंतु इसमें नागरिकों के मतदान के अधिकारों को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के तहत, कैदियों को मतदान से वंचित करने की प्रथा एक विवादित मामला है। विभिन्न न्यायालयों ने इस मुद्दे पर विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
निष्कर्ष:
See lessकैदियों को मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के मूल्य और मानवाधिकारों के प्रति एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, लोकतांत्रिक समाज की ताकत और न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संदर्भ में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य कानूनी ढाँचों का समीक्षा और सुधार महत्वपूर्ण हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई० वी० एम०) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (150 words) [UPSC 2018]
भारत में चुनावों की विश्वास्यता और ईवीएम विवाद चुनौतियाँ: ईवीएम पर संदेह: हाल के विवादों में ईवीएम की सुरक्षा और सटीकता पर सवाल उठाए गए हैं। इससे चुनाव परिणामों की विश्वास्यता प्रभावित हो सकती है। भारत के निर्वाचन आयोग को इन तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वRead more
भारत में चुनावों की विश्वास्यता और ईवीएम विवाद
चुनौतियाँ:
निष्कर्ष: भारत के निर्वाचन आयोग को ईवीएम के विवादों को सुलझाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपायों को लागू करना होगा, ताकि चुनावों की विश्वास्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
See lessकिन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है ? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। (250 words) [UPSC 2019]
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी लोक प्रतिनिधि को निरर्हित करने के आधार निम्नलिखित हैं: 1. अपराध और सजा: यदि कोई लोक प्रतिनिधि किसी गंभीर अपराध जैसे कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, या हिंसात्मक अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उसे निरर्हित किया जा सकता हRead more
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी लोक प्रतिनिधि को निरर्हित करने के आधार निम्नलिखित हैं:
1. अपराध और सजा:
यदि कोई लोक प्रतिनिधि किसी गंभीर अपराध जैसे कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, या हिंसात्मक अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उसे निरर्हित किया जा सकता है।
2. आय और संपत्ति की जानकारी में असत्यापन:
यदि लोक प्रतिनिधि अपनी आय और संपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या गलत जानकारी देता है, तो उसे निरर्हित किया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन:
यदि कोई प्रतिनिधि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसे निरर्हित किया जा सकता है।
4. सदस्यता की अवमानना:
संसद या विधानमंडल की कार्यवाही में शामिल न होने या अनुपस्थित रहने के मामले में भी निरर्हता लगाई जा सकती है, यदि अनुपस्थिति की अवधि आवश्यक मानदंडों से अधिक हो।
उपचार:
1. अपील:
निरर्हता की स्थिति में व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प होता है। व्यक्ति निरर्हता के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी अपील कर सकता है।
2. पुनर्विचार याचिका:
विधानसभा या संसद के विशेष मामलों में, निरर्हता के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है।
3. दूसरी बार चुनाव:
निर्णायक निरर्हता के बाद, व्यक्ति अगले चुनाव में पुनः चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, यदि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए या उसने सजा का पालन कर लिया है।
इन उपचारों के माध्यम से निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के खिलाफ कानूनी उपाय उपलब्ध होते हैं।
See less"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है"। टिप्पणी कीजिए। (150 words) [UPSC 2020]
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act, 1951) के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान लोकतंत्र को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, वर्तमान में इस प्रक्रिया में कई जटिलताएँ और कानूनी बाधाएँ हैं, जो इसे प्रभावी ढंग से लागूRead more
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act, 1951) के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान लोकतंत्र को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, वर्तमान में इस प्रक्रिया में कई जटिलताएँ और कानूनी बाधाएँ हैं, जो इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में रुकावट पैदा करती हैं।
पहली समस्या यह है कि दोष सिद्ध होने में लंबा समय लग सकता है, जिससे दोषी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं और सार्वजनिक पद पर बने रह सकते हैं। दूसरी समस्या यह है कि कानून की जटिलताओं के कारण दोषी ठहराए गए व्यक्ति कानूनी अपीलों के माध्यम से अपनी अयोग्यता को चुनौती देकर इसे टाल सकते हैं।
इसलिए, इस प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है ताकि भ्रष्ट आचरण में संलिप्त व्यक्ति शीघ्रता से अयोग्य घोषित किए जा सकें। इसके लिए, समयबद्ध सुनवाई, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया, और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त प्रावधानों की आवश्यकता है। इससे न केवल लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।
See lessलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है ? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है ? वाद विधियों का सन्दर्भ दीजिए। (250 words) [UPSC 2022]
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों का निवारण निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है: निर्णय की प्रक्रिया: याचिका दाखिल करना: किसी भी विवादित चुनाव के परिणाम के खिलाफ याचिका दाखिल करनी होती है। यह याचिका चुनाव परिणाम घोषित होनेRead more
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों का निवारण निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है:
निर्णय की प्रक्रिया:
निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार:
उपचार: पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।
इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है, जो सुनिश्चित करती है कि चुनाव विवादों का समाधान कानूनी और पारदर्शी तरीके से हो।
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