क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ के सिद्धान्त पर आधारित है ? व्याख्या कीजिए । (150 words) [UPSC 2019]
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह संयुक्त सत्र संसद के दोनों सदनों के बीच सामान्यतः होने वाली गतिरोधों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। संयुक्त सत्र बुलाने के सामान्य अवसर: कानूनी गतिरोध: जब कोई विधेयक लोकRead more
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह संयुक्त सत्र संसद के दोनों सदनों के बीच सामान्यतः होने वाली गतिरोधों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है।
संयुक्त सत्र बुलाने के सामान्य अवसर:
कानूनी गतिरोध: जब कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या राज्यसभा इसमें 14 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है, तब संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। यह विधेयक की प्रक्रिया में गतिरोध को समाप्त करने के लिए किया जाता है।
विधेयक की पुनरावृत्ति: यदि राज्यसभा एक विधेयक को लोकसभा द्वारा भेजे जाने के बाद 14 दिनों के भीतर पास नहीं करती या वापस नहीं भेजती है, तो लोकसभा संयुक्त सत्र की मांग कर सकती है।
संयुक्त सत्र नहीं बुलाए जा सकते:
मनी बिल: मनी बिलों पर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। मनी बिल पर राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है, और लोकसभा को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। राज्यसभा को मनी बिल को 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है, और लोकसभा की अनुमति से ही इसे पारित किया जा सकता है।
अनुदान विधेयक: अनुदान विधेयक, जो सरकारी खर्च से संबंधित होते हैं, संयुक्त सत्र का हिस्सा नहीं हो सकते। इन पर लोकसभा का विशेष अधिकार होता है।
संविधान संशोधन विधेयक: संविधान संशोधन विधेयक भी संयुक्त सत्र के दायरे में नहीं आते। इन्हें संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है और इसके साथ-साथ कुछ राज्यों द्वारा भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
निष्कर्ष
संविधान के अनुसार, संयुक्त सत्र विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता है, जैसे कि विधेयकों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए। मनी बिल, अनुदान विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जैसे विशेष मामलों में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं होता, ताकि प्रत्येक सदन की विशेष भूमिका और प्रक्रियाओं की रक्षा की जा सके।
भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नियंत्रण एवं संतुलन' के सिद्धान्त पर आधारित है। व्याख्या: 1. शक्ति का पृथक्करण: भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, लेकिन इसे कठोर पृथक्करण के बजाय लचीले तरीRead more
भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ के सिद्धान्त पर आधारित है।
व्याख्या:
1. शक्ति का पृथक्करण: भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, लेकिन इसे कठोर पृथक्करण के बजाय लचीले तरीके से लागू किया गया है। संघीय ढांचा शक्तियों के विभाजन को मान्यता देता है, परंतु कुछ क्षेत्रों में केंद्र को अधिक प्रभावी प्राधिकरण प्रदान किया गया है।
2. नियंत्रण और संतुलन: संविधान में ‘नियंत्रण और संतुलन’ का सिद्धान्त लागू होता है, जहाँ विभिन्न अंग (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) एक-दूसरे की शक्तियों की निगरानी और संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति का वीटो अधिकार, उच्चतम न्यायालय की समीक्षा शक्ति, और संसद द्वारा विधायकों की नियुक्ति यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अंग अत्यधिक शक्ति का प्रयोग न करे और सभी अंग आपस में संतुलित रहें।
इस प्रकार, भारतीय संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के बजाय एक समन्वित और संतुलित दृष्टिकोण को अपनाता है, जिससे प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।
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