भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज (इंस्टूमेन्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन्स) भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए?
राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है जो महिलाओं के हितों और मुद्दों की रक्षा करती है। NCW की मुख्य उपाधिकारी एक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होती है और इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। NCW के कार्य महिला सशक्तीकरण, उनकी सुरक्षा,Read more
राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है जो महिलाओं के हितों और मुद्दों की रक्षा करती है। NCW की मुख्य उपाधिकारी एक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होती है और इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं।
NCW के कार्य महिला सशक्तीकरण, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान और महिलाओं के खिलाफ हो रही उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए नियुक्त किया गया है।
NCW द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलूओं को रेखांकित किया गया है, जैसे:
- संविदान में समानता के लिए लड़ाई: NCW ने संविदान में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रियता दिखाई है।
- महिला शिक्षा एवं रोजगार के लिए योजनाएं: NCW ने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं।
- महिला सम्मान एवं सुरक्षा: NCW ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए अभियान चलाया है।
NCW का महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें समाज में समानता का अधिकार सुनिश्चित करना है।
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भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज (Instruments of Instructions) 1950 में भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 के रूप में समाहित किए गए। अनुच्छेद 309: यह अनुच्छेद सरकारी सेवा और कर्मचारियों के भर्ती, सेवा की शर्तों और अनुशासन पर शासन करने के लिए विधान बनाना का अRead more
भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज (Instruments of Instructions) 1950 में भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 के रूप में समाहित किए गए।
अनुच्छेद 309: यह अनुच्छेद सरकारी सेवा और कर्मचारियों के भर्ती, सेवा की शर्तों और अनुशासन पर शासन करने के लिए विधान बनाना का अधिकार राज्यों और केंद्र को प्रदान करता है। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारी सेवाओं की भर्ती, उनके कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण किया जाता है।
अनुच्छेद 310: यह अनुच्छेद भारत के सशस्त्र बलों और सिविल सेवा के कर्मचारियों के सेवाकाल की सुरक्षा से संबंधित है। इसके तहत यह कहा गया है कि सरकारी सेवा में किसी कर्मचारी को बिना कारण बताए निकालने की स्थिति में उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।
अनुच्छेद 311: यह अनुच्छेद सरकारी कर्मचारियों की अनुशासन और अपील से संबंधित है। इसके तहत यह कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बिना उचित कारण और बिना सुनवाई के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए दस्तावेज़ों और निर्देशों के इन बिंदुओं को संविधान में समाहित करके भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक मजबूत और न्यायसंगत बनाया गया।
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