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आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के लिये इसके महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2019]
आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत क्या है? **1. परिभाषा और उत्पत्ति 'आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत' भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान के कुछ मूलभूत तत्वों को किसी भी संशोधन के द्वारा नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत केसवानंद भारती मामले (1973)Read more
आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत क्या है?
**1. परिभाषा और उत्पत्ति
‘आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत’ भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान के कुछ मूलभूत तत्वों को किसी भी संशोधन के द्वारा नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत केसवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से उत्पन्न हुआ, जहाँ कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान को संशोधित करने की व्यापक शक्ति है, परंतु वह संविधान के “आधारभूत ढाँचे” को बदल नहीं सकती।
**2. सिद्धांत के मुख्य तत्व
इस सिद्धांत के तहत, संविधान के कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है, जैसे:
भारतीय संविधान के लिए महत्त्व
**1. मूलभूत मूल्यों की सुरक्षा
यह सिद्धांत भारतीय संविधान के मूलभूत मूल्यों और विचारधारा की सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए, गोलकनाथ मामले (1967) और केसवानंद भारती मामले (1973) में यह सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानूनी राज्य को बनाए रखने में सहायक रहा है।
**2. संसदीय शक्तियों की सीमा
इस सिद्धांत के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय शक्तियों का संतुलन बनाए रखा है और सुनिश्चित किया है कि संविधान में कोई भी संशोधन मूलभूत तत्वों को कमजोर नहीं कर सकता। इससे संसदीय शक्ति की पूर्णता को सीमित किया गया है, जैसे कि एस.आर. बोम्मई मामला (1994) में संघीयता की सुरक्षा की गई।
**3. न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा
यह सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की रक्षा करता है। के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017) मामले में, कोर्ट ने यह माना कि गोपनीयता का अधिकार भी संविधान के आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है, जिससे मूल अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया।
निष्कर्ष
‘आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत’ भारतीय संविधान की मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संविधान की संरचना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और संविधान के मूलभूत तत्वों को किसी भी संभावित संशोधन से सुरक्षित करता है।
See lessकोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था ? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है ? (200 words) [UPSC 2016]
कोहिलो केस, जिसे I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007) के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान के बुनियादी संरचनाओं के संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय था। कोहिलो केस में अभिनिर्धारित बातें: संविधान संशोधन और बुनियादी संरचना: इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि संसद के पास संविधान संRead more
कोहिलो केस, जिसे I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007) के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान के बुनियादी संरचनाओं के संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय था।
कोहिलो केस में अभिनिर्धारित बातें:
संविधान संशोधन और बुनियादी संरचना: इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति संविधान की बुनियादी संरचना को बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं है। संविधान की बुनियादी संरचना, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, और विधायिका की स्वतंत्रता, को किसी भी संशोधन से प्रभावित नहीं किया जा सकता।
न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा: कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान संशोधनों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निरंतर रहेगी। इसका मतलब है कि कोई भी संशोधन जो बुनियादी संरचना के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व:
See lessन्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संविधान संशोधन या कानून का कार्यान्वयन संविधान की बुनियादी संरचना से मेल खाता हो। न्यायिक पुनर्विलोकन न केवल संविधान की मूलभूत संरचना की रक्षा करता है, बल्कि लोकतंत्र, विधि के शासन, और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। कोहिलो केस ने न्यायिक पुनर्विलोकन की इस भूमिका की पुष्टि की, यह साबित करते हुए कि यह संविधान की स्थिरता और उसकी बुनियादी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
'उद्देशिका (प्रस्तावना)' में शब्द 'गणराज्य' के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए । क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं ? (200 words) [UPSC 2016]
भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में 'गणराज्य' के साथ जुड़े विशेषण हैं: "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।" प्रत्येक विशेषण की चर्चा और उनकी वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीयता निम्नलिखित है: 1. संप्रभु (Sovereign) अर्थ: 'संप्रभु' का मतलब है कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता औरRead more
भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े विशेषण हैं: “संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।” प्रत्येक विशेषण की चर्चा और उनकी वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीयता निम्नलिखित है:
1. संप्रभु (Sovereign)
See lessअर्थ: ‘संप्रभु’ का मतलब है कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार के साथ अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का प्रबंधन करता है।
प्रतिरक्षणीयता: यह सिद्धांत आज भी मजबूत है। भारत अपनी संप्रभुता को बनाए हुए है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संबंधों के बावजूद, देश के आंतरिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता रखता है।
2. समाजवादी (Socialist)
अर्थ: ‘समाजवादी’ का तात्पर्य है आर्थिक समानता और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना।
प्रतिरक्षणीयता: यह आदर्श आज भी प्रासंगिक है, हालांकि इसकी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं। सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक सुधारों के माध्यम से असमानता को कम करने का प्रयास कर रही है, परन्तु पूर्णता की दिशा में अभी भी कार्य होना बाकी है।
3. धर्मनिरपेक्ष (Secular)
अर्थ: ‘धर्मनिरपेक्ष’ का मतलब है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है और किसी भी धर्म को विशेष लाभ या हानि नहीं पहुँचाता।
प्रतिरक्षणीयता: संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कायम है, लेकिन व्यवहार में धार्मिक तनाव और विवाद होते रहते हैं। इसके बावजूद, संविधान और राज्य नीति धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं।
4. लोकतंत्रात्मक (Democratic)
अर्थ: ‘लोकतंत्रात्मक’ का तात्पर्य है कि सरकार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
प्रतिरक्षणीयता: भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा सक्रिय और सशक्त है। नियमित चुनाव, प्रतिनिधि संस्थाएँ और नागरिक स्वतंत्रताएँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती हैं, हालांकि राजनीतिक चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता बनी रहती है।
निष्कर्ष
उद्देशिका में वर्णित विशेषण भारत के गणराज्य के मूलभूत आदर्शों को दर्शाते हैं। ये विशेषण वर्तमान परिस्थितियों में भी सामान्यतः प्रतिरक्षणीय हैं, यद्यपि उनके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ बनी रहती हैं।
संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।(250 words)
संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इस परिप्रेक्ष्य में, दो प्रमुख अवधारणाएँ—संवैधानिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता—का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। संवैधानिक समानता: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 केRead more
संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इस परिप्रेक्ष्य में, दो प्रमुख अवधारणाएँ—संवैधानिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता—का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
संवैधानिक समानता: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, समानता का अधिकार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। निजी क्षेत्र में अधिवास आधारित आरक्षण, जिसे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जाता है, इससे संविधान की समानता की मूल धारणा पर सवाल उठ सकता है। इस तरह के आरक्षण नीति लागू करने से राष्ट्रीय स्तर पर समान अवसरों की गारंटी प्रभावित हो सकती है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।
स्वतंत्रता और निजी क्षेत्र: निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण पर आपत्ति का एक अन्य तर्क यह है कि निजी कंपनियाँ स्वायत्तता का दावा करती हैं और उनकी भर्ती नीतियों में राज्य का हस्तक्षेप उनके स्वतंत्र प्रबंधन को बाधित कर सकता है। निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी जरूरतों के अनुसार कामकाजी कर्मचारियों का चयन करने का अधिकार है। अधिवास आधारित आरक्षण इस स्वायत्तता को सीमित कर सकता है, और यह तर्क दिया जाता है कि राज्य द्वारा नियुक्ति मानदंडों में हस्तक्षेप से निजी क्षेत्र की दक्षता और प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।
समालोचनात्मक दृष्टिकोण: हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियों की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़े हो सकते हैं और वहां के निवासियों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण एक उपकरण हो सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऐसी नीतियाँ संविधान की समानता और स्वतंत्रता की अवधारणाओं के खिलाफ न जाएं। आरक्षण की नीतियों को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें, लेकिन साथ ही साथ समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन न करें।
निष्कर्ष: निजी क्षेत्र की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति संवैधानिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि इस तरह की नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना हो सकता है, लेकिन उन्हें संविधान की मूलधारा के अनुरूप और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान करते हुए लागू किया जाना चाहिए। समाज में समानता और अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
See lessऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?(250 words)
राजद्रोह कानून, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत परिभाषित किया गया है, एक विवादास्पद प्रावधान है जो देश के प्रति निष्ठा को चुनौती देने वाले आचरण को दंडनीय बनाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संदर्भ में, यह कानून कई सवाल उठाता है और इसकी आलोचनाRead more
राजद्रोह कानून, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत परिभाषित किया गया है, एक विवादास्पद प्रावधान है जो देश के प्रति निष्ठा को चुनौती देने वाले आचरण को दंडनीय बनाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संदर्भ में, यह कानून कई सवाल उठाता है और इसकी आलोचना की जाती है।
संविधानिक दृष्टिकोण: भारतीय संविधान, जो एक उदार लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जो लोकतंत्र के केंद्रीय तत्वों में से एक है। राजद्रोह कानून, जो सरकार की आलोचना या विरोध को दंडनीय बनाता है, इस स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ: राजद्रोह कानून का दुरुपयोग लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को खतरे में डाल सकता है। इसका दुरुपयोग राजनीतिक असहमति या सामाजिक आलोचना को दंडित करने के लिए किया जा सकता है, जो कि खुले और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद के विपरीत है। कई विशेषज्ञ और अधिकार समूह मानते हैं कि इस कानून का प्रयोग आलोचना को दबाने और राजनीतिक असंतोष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सकता है।
संविधानिक सुधार की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और इसके अनुप्रयोग को अधिक सख्त मानदंडों के तहत रखने की सलाह दी है। अदालत ने यह माना है कि इस कानून का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी के कार्य वास्तव में राष्ट्र के खिलाफ सीधे खतरा पैदा करते हों, न कि सामान्य आलोचना या असहमति को दंडित करने के लिए।
निष्कर्ष: राजद्रोह कानून भारतीय संविधान के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला करने की क्षमता रखता है यदि इसका दुरुपयोग किया जाए। हालांकि यह कानून राष्ट्र की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी संकीर्ण व्याख्या और दुरुपयोग से संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, इस कानून की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है ताकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संगत रहे और असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए न उपयोग किया जाए।
See lessविश्व भर के विभिन्न संविधानों का मिश्रण होने के बावजूद, भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता को आत्मसात किए हुए है। टिप्पणी कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारतीय संविधान, जो विश्व भर के विभिन्न संविधानों के तत्वों का मिश्रण है, अपने व्यापक और समावेशी प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता की अवधारणाओं को आत्मसात करता है। संविधान की प्रस्तावना, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है, भारतीय लोकतंत्र की मूलभूत मान्यताओंRead more
भारतीय संविधान, जो विश्व भर के विभिन्न संविधानों के तत्वों का मिश्रण है, अपने व्यापक और समावेशी प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता की अवधारणाओं को आत्मसात करता है। संविधान की प्रस्तावना, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है, भारतीय लोकतंत्र की मूलभूत मान्यताओं को दर्शाती है।
सामाजिक न्याय की दिशा में, भारतीय संविधान विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित नौकरियों और शिक्षा के अवसरों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 और 16 जाति, धर्म, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कानून बनाए गए हैं।
बहुलवाद को अपनाने में, भारतीय संविधान विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा के अधिकार प्रदान करते हैं। यह बहुलवादी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है।
समानता की दिशा में, संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और कानून के समक्ष समानता की गारंटी करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।
इन प्रावधानों के माध्यम से, भारतीय संविधान न केवल विश्व के विभिन्न संविधानों से प्रेरित है, बल्कि अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता को मजबूत करता है, जो भारतीय समाज की विविधता और समृद्धि को प्रतिबिंबित करता है।
See less'संविधान का उद्देश्य सुधार लाने के लिए समाज को रूपांतरित करना है और यह उद्देश्य रूपांतरणकारी संविधान
संविधान का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और उसे रूपांतरित करना है, और इसे रूपांतरणकारी संविधान के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की इस रूपांतरणकारी भूमिका की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: सामाजिक न्याय की ओर: संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैंRead more
संविधान का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और उसे रूपांतरित करना है, और इसे रूपांतरणकारी संविधान के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की इस रूपांतरणकारी भूमिका की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
सामाजिक न्याय की ओर: संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। जाति, धर्म, लिंग, और वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 और 17 जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
मूलभूत अधिकार: संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता, जो समाज में मौलिक सुधारों को प्रेरित करते हैं। ये अधिकार लोगों की जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं।
सामाजिक और आर्थिक सुधार: संविधान ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित किया है, जैसे आरक्षण की नीतियाँ, जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करती हैं।
संविधान के अनुच्छेद 46: यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण और सहायता की गारंटी करता है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है।
संविधानिक प्राधिकरण: संविधान ने संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति दी है, जिससे समाज में आवश्यक सुधार लागू किए जा सकते हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है और असामान्य परिस्थितियों में भी संविधान की रक्षा करती है।
इन पहलुओं के माध्यम से, भारतीय संविधान ने समाज को रूपांतरित करने और सुधार लाने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान किया है। इसका उद्देश्य न केवल विधायी और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देना है। इस प्रकार, संविधान एक रूपांतरणकारी दस्तावेज है, जो समाज के समग्र विकास और सुधार की दिशा में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
See lessविधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की परिणति केशवानंद भारती वाद में 'आधारभूत संरचना' के सिद्धांत रूप में हुई। विवेचना कीजिए। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने में इस वाद का क्या महत्व है? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
केशवानंद भारती वाद (1973) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुकदमा है, जिसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को "आधारभूत संरचना" के सिद्धांत के माध्यम से निपटाया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति "आधारभूत सRead more
केशवानंद भारती वाद (1973) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुकदमा है, जिसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को “आधारभूत संरचना” के सिद्धांत के माध्यम से निपटाया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति “आधारभूत संरचना” (Basic Structure) को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती।
संदर्भ में, केशवानंद भारती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को परिवर्तित कर सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना में लोकतंत्र, संघीय संरचना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और मूल अधिकार जैसे तत्व शामिल हैं, जिन्हें संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता।
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने में इस वाद का महत्व अत्यधिक है:
संवैधानिक सुरक्षा: यह निर्णय संविधान की संरचनात्मक स्थिरता और मूलभूत सिद्धांतों की सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल तत्व, जैसे लोकतंत्र और मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन के दायरे से बाहर हैं।
न्यायपालिका की भूमिका: न्यायपालिका को संविधान की आधारभूत संरचना की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति मिलती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान में बदलाव जनता के मूल अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकते।
संवैधानिक संतुलन: यह निर्णय विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। यह बताता है कि संविधान की मौलिक संरचना की रक्षा करना केवल संसद का काम नहीं है, बल्कि न्यायपालिका का भी है।
इस प्रकार, केशवानंद भारती वाद ने संविधान की स्थिरता और न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट किया।
See lessभारतीय संविधान के लागू होने के बाद से मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) में संवैधानिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य रहा है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के बीच सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि DPSPs सरकार को सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कRead more
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के बीच सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि DPSPs सरकार को सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के Kesavananda Bharati (1973) मामले में, कोर्ट ने तय किया कि संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित रखते हुए DPSPs को लागू किया जा सकता है। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि यदि DPSPs का कार्यान्वयन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो मूल अधिकारों की प्राथमिकता होगी।
Minerva Mills (1980) केस में, कोर्ट ने DPSPs और मूल अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, यह मानते हुए कि संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों की समान महत्वपूर्ण भूमिका है। इन निर्णयों ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और DPSPs के बीच संतुलन स्थापित किया है।
See lessशक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में ऐसे कौन-से प्रावधान हैं, जो शक्तियों के पृथक्करण को प्रतिबिंबित करते हैं?(उत्तर 200 शब्दों में दें)
शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा एक ऐसी सिद्धांत है जिसमें सरकार की विभिन्न संगठनाओं या अधिकारियों को विशिष्ट क्षेत्रों में शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है, ताकि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हों। यह विभिन्न संगठनों और अधिकारियों को स्वतंत्रता औरRead more
शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा एक ऐसी सिद्धांत है जिसमें सरकार की विभिन्न संगठनाओं या अधिकारियों को विशिष्ट क्षेत्रों में शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है, ताकि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हों। यह विभिन्न संगठनों और अधिकारियों को स्वतंत्रता और सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि सरकारी कार्य प्रभावी रूप से संचालित हो सके।
भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण को प्रतिबिंबित करने के कई प्रावधान हैं। कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:
इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को प्रतिबिंबित किया है और सरकारी संगठनों को स्वतंत्रता और सामर्थ्य प्रदान किया है ।
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