प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019]
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समय में सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहने पर नामित अधिकारी पर पैनल्टी के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए ।
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत पैनल्टी के प्रावधान
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 का उद्देश्य नागरिकों को समय पर और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना है। अगर संबंधित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा नहीं प्रदान करते हैं, तो उन पर पैनल्टी का प्रावधान है।
1. समय सीमा का उल्लंघन
2. पैनल्टी का निर्धारण
3. उदाहरण
इस अधिनियम के तहत पैनल्टी के प्रावधान सरकारी अधिकारियों को समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और नागरिकों को उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।