लोकहित से क्या अभिप्राय है ? सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन-कौन से सिद्धांतों और कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए ? (150 words) [UPSC 2018]
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लोकहित से अभिप्राय
लोकहित से तात्पर्य समाज के समग्र कल्याण और भलाई से है। यह उस प्रकार की नीतियों और निर्णयों को संदर्भित करता है जो व्यापक जनसंख्या की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, न कि किसी विशेष समूह या व्यक्तिगत स्वार्थ को।
सिविल कर्मचारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत और कार्यविधियाँ
1. निष्पक्षता (Impartiality)
सिद्धांत: सिविल कर्मचारियों को बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या बाहरी दबाव के कार्य करना चाहिए।
कार्यविधि: निर्णय लेते समय वस्तुनिष्ठ मानदंड और सार्वजनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। उदाहरण: COVID-19 टीकाकरण अभियान में सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना।
2. पारदर्शिता (Transparency)
सिद्धांत: कार्यों और निर्णयों को पारदर्शी तरीके से करना चाहिए ताकि जनता को विश्वास हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
कार्यविधि: खुली रिपोर्टिंग और निर्णयों के स्पष्ट कारण प्रदान करें। उदाहरण: RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम के तहत सार्वजनिक जानकारी की उपलब्धता।
3. जवाबदेही (Accountability)
सिद्धांत: सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
कार्यविधि: स्पष्ट जवाबदेही संरचनाएँ स्थापित करें और नियमित समीक्षाएँ करें। उदाहरण: सरकारी ऑडिट रिपोर्ट जो संसाधनों के उपयोग की निगरानी करती हैं।
निष्कर्ष: सिविल कर्मचारियों को लोकहित में निष्पक्षता, पारदर्शिता, और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि समाज की समग्र भलाई सुनिश्चित की जा सके।