राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिये भारतीय संविधान केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गये कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिये । (250 words) [UPSC 2020]
भारतीय संविधान की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; और हाल के कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के संदर्भ में स्पष्ट होती है।
1. महामारी अधिनियम, 1897:
यह अधिनियम महामारी की स्थिति में तात्कालिक और प्रभावी उपायों की सुविधा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे वह महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों के साथ समन्वय कर सके। इसमें केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो एकता बनाए रखने के लिए राज्यों को निर्देशित और नियंत्रित कर सकती है।
2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:
इस अधिनियम के तहत, आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। हालांकि, केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक नीति निर्माण और समन्वय की शक्तियाँ दी गई हैं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र ने आपदा प्रबंधन के मामले में राज्यों के साथ मिलकर एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है।
3. कृषि क्षेत्र के अधिनियम:
हाल के कृषि अधिनियमों ने केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को और स्पष्ट किया। इन अधिनियमों के अंतर्गत, केंद्र ने कृषि विपणन और अनुबंध खेती में सुधार के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया है। हालांकि, इन कानूनों पर विवाद भी हुआ है, लेकिन इनका उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि बाजार को एकीकृत करना और एकत्रित नीतियों के माध्यम से एकता और समानता को बढ़ावा देना है।
इन अधिनियमों के संदर्भ में, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्याओं को संबोधित करने और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करते हैं। यह प्रवृत्ति संविधान की केंद्रीयता को बनाए रखने में सहायक होती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करती है।