भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएँ एवं स्थिति हैं? (200 words) [UPSC 2016]
केन्द्रीय बजट 2018-2019 में एलसीजीटी और डीवीटी के संबंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 1. दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एलसीजीटी): कर की पुनः शुरूआत: 2018-2019 के बजट में ₹1 लाख से अधिक की दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ पर 10% कर लगाने की घोषणा की गई। यह कर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स, औरRead more
केन्द्रीय बजट 2018-2019 में एलसीजीटी और डीवीटी के संबंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन
1. दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एलसीजीटी):
- कर की पुनः शुरूआत: 2018-2019 के बजट में ₹1 लाख से अधिक की दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ पर 10% कर लगाने की घोषणा की गई। यह कर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स, और अन्य एक वर्षीय या अधिक समय के लिए रखी गई संपत्तियों पर लागू होगा। इससे पहले दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर मुक्त था।
- ग्रैंडफादरिंग प्रावधान: इसके साथ, 31 जनवरी 2018 तक के पूँजी अभिलाभ को कर मुक्त रखा गया, जिससे निवेशकों को समय मिलने का अवसर मिला और पारदर्शिता बढ़ी।
2. लाभांश वितरण कर (डीडीटी):
- कर की समाप्ति: कंपनियों द्वारा लाभांश भुगतान पर लाभांश वितरण कर (DDT) को समाप्त कर दिया गया। अब लाभांश को प्राप्तकर्ता के हाथों में कर के रूप में टैक्स किया जाएगा।
- प्रभाव: यह बदलाव कंपनियों पर कर बोझ को कम करेगा और ग्लोबल प्रथाओं के अनुरूप भारत के टैक्स सिस्टम को सुधारने में मदद करेगा, जहां लाभांश आमतौर पर प्राप्तकर्ताओं की आय कर दर पर टैक्स होता है।
ये परिवर्तन कर प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे, और उन्होंने निवेशकों और कंपनियों दोनों पर प्रभाव डाला।
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महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ और स्थिति जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ: समान अवसर: महिलाओं और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में लिंग समानता को प्राथमिकता दी जाए। महिला केंद्रित योजनाएँ: जेंडर बRead more
महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ और स्थिति
जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ:
वर्तमान स्थिति:
निष्कर्ष:
जेंडर बजटिंग भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लिंग समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं की स्थिति में सुधार करता है। हालाँकि, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार की आवश्यकता है, ताकि इसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके।
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