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एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है? इसक समाधान का भी उल्लेख कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में समस्याएँ और समाधान 1. समस्याएँ: मतदाता की पहचान में समस्याएँ: हाल के वर्षों में, मतदाता सूची में गलतियाँ और डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ एक आम समस्या रही हैं। उदाहरण के तौर पर, 2023 में कई राज्यों में मतदाता सूची में त्रुटियाँ की शिकायतें आईं, जिससे सटीकRead more
एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में समस्याएँ और समाधान
1. समस्याएँ:
हाल के वर्षों में, मतदाता सूची में गलतियाँ और डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ एक आम समस्या रही हैं। उदाहरण के तौर पर, 2023 में कई राज्यों में मतदाता सूची में त्रुटियाँ की शिकायतें आईं, जिससे सटीक मतदाता पहचान में समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
चुनावी अभियानों में नकली प्रचार, हेरफेर, और भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, राजनीतिक दलों द्वारा ब्लैक मनी और विज्ञापन पर खर्च की रिपोर्टें आईं।
चुनावों के दौरान सुरक्षा और हिंसा की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान, हिंसात्मक घटनाओं की कई रिपोर्टें सामने आईं।
2. समाधान:
चुनाव आयोग को डिजिटल डेटाबेस और नियमित अद्यतन के माध्यम से मतदाता सूची में सही जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ई-मतदाता पंजीकरण और विज्ञापन अभियान को बढ़ावा दिया जा सकता है।
सभी राजनीतिक दलों के लिए पारदर्शिता और फंडिंग की निगरानी को सख्त करने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने चाहिए। आयकर विभाग और चुनाव आयोग को संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत है।
चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत किया जाए और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व-चुनाव सुरक्षा प्लान और फिर से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष:
See lessचुनाव आयोग को वर्तमान में मतदाता पहचान, चुनावी भ्रष्टाचार, और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल समाधान, चुनाव सुधार, और सुरक्षा उपाय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
"लोकहित का प्रत्येक मामला, लोकहित वाद का मामला नहीं होता।" मूल्यांकन कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
"लोकहित का प्रत्येक मामला, लोकहित वाद का मामला नहीं होता": मूल्यांकन 1. लोकहित वाद (Public Interest Litigation - PIL): लोकहित वाद एक कानूनी उपकरण है जो न्यायपालिका को समाज के सामान्य हित और मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और पारदर्शRead more
“लोकहित का प्रत्येक मामला, लोकहित वाद का मामला नहीं होता”: मूल्यांकन
1. लोकहित वाद (Public Interest Litigation – PIL):
लोकहित वाद एक कानूनी उपकरण है जो न्यायपालिका को समाज के सामान्य हित और मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
2. लोकहित और लोकहित वाद में अंतर:
3. प्रभाव और चुनौतियाँ:
निष्कर्ष:
See lessलोकहित का हर मामला लोकहित वाद का मामला नहीं होता। PIL को सामाजिक कल्याण और मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए ही सीमित करना चाहिए, ताकि इसका उचित प्रभाव और सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित हो सके।
भारत-अमरीका "2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद" पर टिप्पणी कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
भारत-अमरीका "2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद" पर टिप्पणी 1. "2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद" का परिचय: "2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद" एक द्विपक्षीय बातचीत है जिसमें भारत और अमरीका के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती प्रदानRead more
भारत-अमरीका “2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद” पर टिप्पणी
1. “2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद” का परिचय:
“2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद” एक द्विपक्षीय बातचीत है जिसमें भारत और अमरीका के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती प्रदान करना है।
2. महत्वपूर्ण निर्णय और प्रभाव:
3. हालिया उदाहरण:
निष्कर्ष:
See less“2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद” भारत और अमरीका के रक्षा और विदेश नीति में स्ट्रैटेजिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भूराजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत प्रवासी-नीति क्या है? वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? (125 Words) [UPPSC 2020]
भारत प्रवासी-नीति और वर्तमान चुनौतियाँ 1. भारत प्रवासी-नीति: भारत प्रवासी-नीति (Diaspora Policy) भारत सरकार की नीति है जो विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों और विदेशी मूल के भारतीयों के साथ संबंध को मजबूती प्रदान करती है। इसका उद्देश्य समाज-आर्थिक योगदान को सहमति और सुरक्षा प्रदान करना है। प्रमुख पहलुओRead more
भारत प्रवासी-नीति और वर्तमान चुनौतियाँ
1. भारत प्रवासी-नीति:
भारत प्रवासी-नीति (Diaspora Policy) भारत सरकार की नीति है जो विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों और विदेशी मूल के भारतीयों के साथ संबंध को मजबूती प्रदान करती है। इसका उद्देश्य समाज-आर्थिक योगदान को सहमति और सुरक्षा प्रदान करना है। प्रमुख पहलुओं में प्रवासी मामलों के मंत्रालय, प्रवासी भारतीय दिवस, और प्रवासी भारतीय केंद्र शामिल हैं।
2. वर्तमान में प्रवासियों के समक्ष चुनौतियाँ:
निष्कर्ष:
See lessभारत प्रवासी-नीति प्रवासियों के कल्याण और संबंध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विधायी, आर्थिक, और सामाजिक चुनौतियाँ अभी भी उनके समक्ष हैं।
भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण 1. मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) की प्रमुख पहलू: भर्ती और चयन: भारत में, भर्ती प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी कंपनियां डRead more
भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण
1. मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) की प्रमुख पहलू:
2. हालिया उदाहरण:
निष्कर्ष:
See lessभारत में मानव संसाधन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार, कौशल विकास, और प्रदर्शन मूल्यांकन जैसे पहलू महत्वपूर्ण हैं। हाल के वास्तविक समय की चुनौतियों और विकासात्मक कदम ने इस क्षेत्र में सुधार और लचीलापन को प्रोत्साहित किया है।
सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन 1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का योगदान: प्रशासनिक सुधार: ICT ने सरकारी सेवाओं की सुविधा और प्रभावशीलता में सुधार किया है। उदाहरण के लिए, e-Governance प्लेटफॉर्म जैसे मंत्रालयों की वेबसाइटें और मोबाइल एप्स नागरिRead more
सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन
1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का योगदान:
2. हालिया उदाहरण:
निष्कर्ष:
See lessसूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने सरकारी नीतियों को प्रभावी, पारदर्शी, और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे सार्वजनिक सेवाओं की प्रणाली और सामाजिक सुधारों की सिद्धि में मदद मिली है।
अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है।' संक्षेप में व्याख्या कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
"अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है": संक्षेप में व्याख्या 1. अनुच्छेद 32 का महत्व: अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। इसके तहत, नागरिक सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर सकते हैं यदि उनके मूलभूत अधिकRead more
“अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है”: संक्षेप में व्याख्या
1. अनुच्छेद 32 का महत्व:
अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। इसके तहत, नागरिक सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर सकते हैं यदि उनके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हो।
2. संविधान की आत्मा:
3. हालिया उदाहरण:
2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में मूलभूत अधिकारों की रक्षा की, जैसे वेतन और कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर निर्णय, जो अनुच्छेद 32 के महत्व को दर्शाता है।
निष्कर्ष:
See lessअनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का मूल आधार है क्योंकि यह नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और सुप्रीम कोर्ट को अधिकारों की रक्षा में सशक्त बनाता है।
भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण 1. अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका: अंतर-राज्यीय परिषद का गठन 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना है। यह परिषद राज्योंRead more
भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण
1. अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका:
अंतर-राज्यीय परिषद का गठन 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना है। यह परिषद राज्यों के प्रतिनिधियों, केंद्रीय मंत्रियों, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।
2. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना:
3. चुनौतियाँ:
निष्कर्ष:
See lessअंतर-राज्यीय परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन और सिफारिशों की अनिवार्यता में सुधार की आवश्यकता है।
"भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता।" समझाइये। (125 Words) [UPPSC 2020]
1. संविधानिक प्रावधान: भारत का राष्ट्रपति एक संविधानिक प्रमुख है और उसकी शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकांश कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संचालित होती हैं, जो तंत्रिका की भूमिका निभाते हैं। 2. विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण: राष्ट्रपRead more
1. संविधानिक प्रावधान:
भारत का राष्ट्रपति एक संविधानिक प्रमुख है और उसकी शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकांश कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संचालित होती हैं, जो तंत्रिका की भूमिका निभाते हैं।
2. विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण:
राष्ट्रपति की शक्तियाँ निग्रहात्मक हैं और उसे संसद के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ और फैसले मंत्रालय की सलाह पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण नीति निर्णय लागू नहीं हो सकता।
3. हालिया उदाहरण:
2019 में राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंत्रालय की सलाह पर मंजूरी दी, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग संविधानिक सलाह के अनुरूप हुआ।
निष्कर्ष:
See lessभारत का राष्ट्रपति तानाशाही की स्थिति में नहीं आ सकता क्योंकि उसकी शक्तियाँ संविधानिक नियंत्रण में हैं और उसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मार्गदर्शन में कार्य करना होता है।
न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिये तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
न्यायिक सक्रियतावाद और भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसका प्रभाव 1. न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या: न्यायिक सक्रियतावाद वह न्यायिक दृष्टिकोण है जिसमें न्यायपालिका सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है। इसका उद्देश्य मूलभूत अधिकारों की रक्षाRead more
न्यायिक सक्रियतावाद और भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसका प्रभाव
1. न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या:
न्यायिक सक्रियतावाद वह न्यायिक दृष्टिकोण है जिसमें न्यायपालिका सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है। इसका उद्देश्य मूलभूत अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
2. भारत में प्रभाव:
निष्कर्ष:
See lessन्यायिक सक्रियतावाद ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन को नया रूप दिया है, जिससे न्यायपालिका को सशक्त और सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला है, और संविधानिक अधिकारों की रक्षा की जा रही है।